🇮🇳 FY 2026-27
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संपत्ति ख़रीद पर TDS कैलकुलेटर

बिक्री मूल्य (या स्टांप ड्यूटी मूल्य, जो ज़्यादा हो) डालें।

आपकी जानकारी

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मूल्य ₹50 लाख या ज़्यादा होने पर ख़रीदार पूरी राशि पर 1% TDS काटता है, महीने के अंत से 30 दिन के भीतर फ़ॉर्म 26QB से जमा करता है और विक्रेता को फ़ॉर्म 16B देता है। TAN की ज़रूरत नहीं।

FAQ

ठीक ₹50 लाख पर TDS लगेगा?

हाँ, ₹50 लाख या ज़्यादा पर, पूरी राशि पर।

स्रोत (6 नवंबर 2026 को जाँचा गया): Income-tax Act 2025 (TDS on transfer of immovable property).

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